नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से की गई पूछताछ की नकल शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ के कल के आदेश पर अमल करते हुए सीलबंद लिफाफे में पूछताछ सम्बन्धी नकल पेश की। पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने इस दौरान श्री चिदम्बरम को मिली अंतरिम राहत फैसले की तारीख पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। न्यायालय ने ईडी को श्री चिदम्बरम से तीन तारीखों पर की गई पूछताछ की नकल सीलबंद लिफाफे में तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था।