लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पालीथीन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिये एक साल के भीतर चौथा आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से पूछा है कि पहले के सरकारी आदेशों पर अमल क्यों नहीं हो सका है। पालीथीन बैग खुले बाजार में कैसे बिक रहे हैं। एक सितम्बर से यदि पालीथीन बैग बाजार में दिखते है तो उसकी जिम्मेदारी संबधित थाने और जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी। नगर निगम के एक अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा ‘हमसे पहले ही कहा जा चुका है कि 50 माइक्रान से कम पालीथीन पर प्रतिबंध है लेकिन पालीथीन और प्लास्टिक से निर्मित पैकेजिंग उत्पाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। हम सिर्फ उन्ही उत्पादों को जब्त करते है जिनके लिये हमारे वरिष्ठ अधिकारी अनुमति देते हैं। यहां दिलचस्प है कि पिछले एक साल के दौरान पालीथीन पर प्रतिबंध लगाने का यह चौथा फरमान है। इससे पहले 15 जुलाई 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालीथीन और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। प्रदेश को पालीथीन और प्लास्टिक मुक्त करने के साथ ही दो अक्टूबर को थमोर्काल पर भी प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।