संदेश न्यूज। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच रविवार को सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही गर्वनर के आदेश और समर्थन पत्र कोर्ट ने मांगा है। मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। रोहतगी बोले कि राज्यपाल अपने विवेक से फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। राज्यपाल ने सड़क से किसी को उठाकर शपथ नहीं दिलाई है। मुकुल रोहतगी की इस दलील पर कि राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी को भी शपथ दिला दी जाए। रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है।