नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति रमन ने कहा, हम कल सुबह साढ़े दस बजे इसपर अपना आदेश देंगे। शीर्ष अदालत ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच पत्राचार के दस्तावेज आज सुबह 10.30 बजे पेश करने के केंद्र को निर्देश दिए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को विशेष पीठ को वे दोनों पत्र सौंपे, जिसके जरिए राज्यपाल ने फडणवीस को सरकार बनाने के किए आमंत्रित किया था और भाजपा नेता ने अपने पास विधायकों के समर्थन का दावा किया था। मेहता ने दलील दी कि राकांपा नेता अजीत पवार द्वारा 22 नवंबर को राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे 54 विधायकों के समर्थन का वादा किया था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि वह राकांपा विधायक दल के प्रमुख हैं।