पेशावर. पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य तानाशाह एवं पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेट की अगुवाई वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व सैन्य तानाशाह को 2-1 के मत से सजा-ए-मौत की सजा सुनाई। इस मामले में फैसले का विस्तृत विवरण 48 घंटे में जारी किया जाएगा। अस्वस्थ चल रहे पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हैं। मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दिसंबर 2013 से ही लंबित था। पूर्व सैन्य तानाशाह पर देश में तीन नवंबर 2007 से आपातकाल लागू करने का आरोप था। मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दिसंबर 2013 में दर्ज किया गया था जबकि 31 मार्च 2014 को उन्हें दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सारे सबूत उसी वर्ष सितंबर में रख दिए थे । मुशर्रफ के मामले की सुनवाई काफी धीमी गति से होती रही और इसी बीच मार्च 2016 में वह पाकिस्तान छोड़ विदेश में जा बसे। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने 19 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय अदालत ने तमाम सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाने के लिए 28 नवंबर की तारिख मुकर्रर की थी। पीठ में न्यायाधीश सेट के अलावा सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम शामिल थे।