संदेश न्यूज। कोटा.
एसीबी कोटा द्वारा भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए निरंतर एक के बाद एक बडी कार्यवाही कर रही है। ऐसे में कोटा एसीबी ने एक बार फिर एसडीएम के सूचना सहायक व दलाल को एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दिल्ली मुम्बई हाइवे की जमीन की मुआवजा राशि जारी करने का फैसला परिवादी के हक में करने कि एवज में 4 लाख की रिश्वत मांगी थी। एसडीएम के सूचना सहायक एकांत व दलाल बलराम को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में एसडीएम मुख्यालय (एसीएम) का सूचना सहायक दीपक फरार हो गया। एसीबी रिश्वत के मामले में एसडीएम लाडपुरा दीपक मित्तल व एसीएम बालकृष्ण तिवारी की भूमिका संदिग्ध मान रही है।
एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि हेमराज ने 4 फरवरी 2021 को एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि मेरे पिता व उनके भाइयों के नाम से ग्राम गोपालपुरा बीलखेड़ी में संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। मेरे चाचा के लड़के जमुनालाल ने वर्ष 2009 में विभाजन का वाद अन्य खातेदारों के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा में लगाया था जो न्यायालय में विचाराधीन था। हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 106 व 120 की लगभग साढे आठ बीघा जमीन दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए आवास की गई है जिसका मुआवजा राशि दो करोड रुपए के लगभग वर्ष 2019 में स्वीकृत हो गया है। जो वाद के निर्णय के अनुसार हम खातेदारों को मिलना है। 13 जनवरी 2021 को विनय चतुर्वेदी नायाब तहसीलदार मंडाना, पटवारी राधेश्याम प्रजापति व भूअभिलेख निरीक्षक जगदीश शर्मा के साथ मौके पर हमारे गांव आए थे।
विभाजन प्रस्ताव में खसरा नंबर 120 की भूमि का विभाजन हम तीनों खातेदारों को बराबर बराबर दर्ज किया गया था। 1 फरवरी 2021 को वाद संख्या 42/09 में फैसला आना था। फैसले से पहले शुक्रवार को न्यायालय में बहस थी, न्यायालय के बाहर हमारे गांव का बलराम मीणा मुझसे मिला तथा उसने कहा कि तुम्हारी जमीन का वाद का फैसला आने वाला है, यदि तुम्हारे पक्ष में फैसला करवाना है तो मैं तुम्हारी बात एसडीएम लाडपुरा के ऑफिस में एकांत बाबू से करवा देता हूं, जो तुम्हारा काम करवा देगा। बलराम ने मुझे एकांत बाबू से मिलवाया। एकांत बाबू ने हमारे पक्ष में फैसला करवाने तथा हमारे खाते में मुआवजे के रुपए डलवाने के लिए एसीएम कोटा एसडीएम लाडपुरा, उसके स्वयं के लिए 4 लाख मांगे तथा 4 लाख रुपए रविवार तक बलराम मीणा को देने के लिए कहा, लेकिन 13 जनवरी 2021 के विभाजन प्रस्ताव में हम तीनों खातेदारों को बराबर बराबर दर्ज करने के कारण मैंने 4 लाख देने से मना कर दिया। 1 फरवरी 2021 को हम एसीएम कोटा न्यायालय में पहुंचे जहां हमारे केस में फैसला सुनाया।
फैसले में भूमि खसरा नंबर 106, 120 की लगभग साढे 8 बीघा जमीन को दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए आवाप्त की गई है, जिसका दो करोड़ से ज्यादा मुआवजा स्वीकृत हो चुका है, विभाजन में जमनालाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिए। मैंने फैसले के बारे में एकांत बाबू व बलराम मीणा से बात की तो उन्होंने बताया कि तुमने 4 लाख देने से मना किया तो जमुनालाल ने 5 लाख दे दिए तो एसीएम साहब बालकृष्ण तिवारी ने जमुनालाल के पक्ष में फैसला कर दिया। फैसले के बाद हमने एसीएम कोटा के फैसले की अपील व फैसले पर स्टे आदेश के लिए आरएए कोटा में की है, जिसमें सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2021 तारीख दी है। इसके बाद 4 फरवरी को हम खातेदारों की तरफ से संयुक्त आवेदन भूमि खसरा नंबर 106 व 120 की भूमि के संबंध में मुआवजा राशि रिलीज नहीं करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत ली।
एसीएम कोटा के फैसले 1 फरवरी 2021 के आधार पर मुआवजा राशि जमुनालाल को रिलीज नहीं किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र एसडीएम लाडपुरा दीपक मित्तल को दिया, जिस पर एसडीएम ने मुआवजा राशि रिलीज नहीं करने के लिए मुझे एकांत बाबू से मिलने व उसके बताए अनुसार काम करने को कहा। इस पर मैं एसडीएम ऑफिस में एकांत बाबू से मिला तो एकांत बाबू ने मुझे गांव के बलराम मीणा से मिलकर बात करने के लिए कहा, बलराम मीणा ने मुझे बताया कि मुआवजा राशि सोमवार तक रोकने के लिए एकांत बाबू ने 1 लाख देने के लिए कहा है। मैं बलराम मीणा एकांत बाबू व एसडीएम लाडपुरा को मेरे कार्य मुआवजा राशि को जमुनालाल के खाते में रिलीज नहीं करने की एवज में एक लाख रिश्वत नहीं देना चाहता हूं।
परिवादी की शिकायत एवं गोपनीय सत्यापन में आरोपी एकांत सूचना सहायक व दलाल बलराम मीणा के द्वारा मुआवजा राशि को जमुनालाल के खाते में रिलीज नहीं करने की एवज में एक लाख रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर शुक्रवार को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रैप कार्रवाई आरोपी बलराम मीणा दलाल ने एरोड्रम सर्किल पर परिवादी से एक लाख रुपए प्राप्त किए जो आरोपी बलराम के कब्जे से बरामद हुए। आरोपी एकांत सूचना सहायक के आने पर डिटेन किया गया। आरोपी एकांत सूचना सहायक ने बरामद शुदा रिश्वत राशि के बारे में एसीएम कोर्ट के सूचना सहायक दीपक रघुवंशी तथा दीपक मित्तल एसडीएम कोटा से वार्ता की है।
दीपक मित्तल एसडीएम लाडपुरा एवं बाल कृष्ण तिवारी सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा एवं दीपक रघुवंशी सूचना सहायक एसीएम कोटा तथा विनय चतुवेर्दी नायाब तहसीलदार मंडाना की प्रकरण में पूर्व में ली गई रिश्वत राशि तथा बरामदशुदा रिश्वत राशि के लेनदेन में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट हुई है। जिस के संबंध में साक्ष्य संकलन तथा अन्य कार्रवाई जारी है। ट्रैप कार्रवाई में अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, भरत सिंह, नरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, देवेंद्र सिंह, ब्रजराज सिंह, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, जोगिंदर सिंह, सरोज गौड चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शामिल रहे।